सुप्रीम कोर्ट ने सेना के जज एडवोकेट जनरल शाखा में पुरुष-महिला सीट विभाजन को खारिज किया

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उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि किसी देश की आधी सेना को रोक लिया जाए तो वह सुरक्षित नहीं रह सकता। न्यायालय ने न्यायाधीश एडवोकेट जनरल (जेएजी) के नौ पदों में से छह को पुरुषों के लिए तथा केवल तीन को महिलाओं के लिए निर्धारित करने की भारतीय सेना की नीति को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि यह कदम "मनमाना" है, समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है तथा लैंगिक तटस्थता की अवधारणा के विपरीत है।


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