बचत खाते में न्यूनतम शेष राशि तय करने के लिए बैंक स्वतंत्र : RBI गवर्नर

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने स्पष्ट किया कि बचत खातों में न्यूनतम शेष राशि तय करने का अधिकार बैंकों के पास है और यह आरबीआई के नियामक अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

गुजरात के मेहसाणा जिले के गोजरिया ग्राम पंचायत में वित्तीय समावेशन पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने यह बात कही।

एक निजी बैंक द्वारा बचत खातों के लिए न्यूनतम शेष राशि बढ़ाने के फैसले पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में गवर्नर ने कहा, "आरबीआई ने न्यूनतम शेष राशि तय करने का निर्णय प्रत्येक बैंक पर छोड़ रखा है।

कुछ बैंकों ने इसे 10,000 रुपये निर्धारित किया है, कुछ ने 2,000 रुपये, जबकि कुछ बैंकों ने ग्राहकों को इससे पूरी तरह छूट दी है।"


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