दिल्ली के बाद, राजस्थान की एक अदालत ने आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया

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उच्च न्यायालय ने शहर की सड़कों से आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों को हटाने का आदेश दिया है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह निर्देश एक स्वतः संज्ञान याचिका पर पारित किया, जिसमें अदालत ने राज्य में कुत्तों के काटने की घटनाओं और आवारा पशुओं के कारण होने वाली मौतों का संज्ञान लिया था।


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