आधार कार्ड को नागरिकता प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

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बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले SIR करवाने के मामले में विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि चुनाव आयोग सही है यह कहने में कि आधार को अंतिम प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसकी जांच-परख जरूरी है।


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