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दिल्ली-एनसीआर के पुराने वाहन मालिकों के लिए राहत
दिल्ली और एनसीआर के शहरों में पुराने वाहन मालिकों के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने अपने हालिया आदेश में कहा है कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों के खिलाफ फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
यह आदेश सीमित अवधि के लिए लागू रहेगा। अदालत ने यह निर्णय तब दिया जब दिल्ली सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पुराने वाहनों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने का अनुरोध किया।
मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति विनोद के चंद्रन और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने स्पष्ट किया कि दिल्ली-एनसीआर में पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों के मालिकों को फिलहाल किसी तरह की सज़ा या कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।
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