ओसीआई कार्ड धारकों पर केंद्र का सख्त नियम

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केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड धारकों के लिए नए नियम लागू किए हैं।

मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया कि ऐसे व्यक्तियों का ओसीआई कार्ड रद्द किया जाएगा, जिन्हें दो वर्ष या उससे अधिक की जेल की सजा हो चुकी है, या जिनके खिलाफ ऐसे अपराध में आरोपपत्र दाखिल हुआ है, जिसकी अधिकतम सजा सात वर्ष या उससे ज्यादा हो सकती है।

गृह मंत्रालय ने यह नियम नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7डी के तहत जारी किए हैं। ओसीआई कार्ड भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को बिना वीजा भारत आने की सुविधा प्रदान करता है। अधिसूचना के अनुसार, पात्रता मानकों के उल्लंघन पर ओसीआई पंजीकरण रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।


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