दोषी ठहराए गए राजनेता राजनीतिक दल का नेतृत्व कर सकते हैं इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस सवाल पर विचार करेगा कि क्या किसी राजनेता को दोषसिद्धि और मतदान के अयोग्यता के आधार पर किसी राजनीतिक दल या संघ का नेतृत्व करने के संवैधानिक अधिकार से वंचित किया जा सकता है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने 2017 की जनहित याचिका में उठाए गए इस मुद्दे को एक "दिलचस्प सवाल" करार दिया।


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