बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने बताया मतदाता हितैषी

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बिहार में चल रहे चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को सुप्रीम कोर्ट ने मतदाताओं के हित में करार दिया है। इस मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी की।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले हुए संक्षिप्त पुनरीक्षण में जहां 7 दस्तावेज मान्य थे, वहीं मौजूदा विशेष गहन पुनरीक्षण में मतदाताओं को 11 दस्तावेजों का विकल्प दिया गया है।

अदालत का कहना है कि यह बदलाव स्पष्ट रूप से मतदाताओं के हित में है।


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