यूपी विधानसभा में बांके बिहारी मंदिर निर्माण अध्यादेश को मंजूरी

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उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन बांके बिहारी मंदिर निर्माण अध्यादेश को सदन की मंजूरी मिल गई। साथ ही "विकसित भारत, विकसित यूपी विजन डॉक्यूमेंट 2047" पर लगातार 24 घंटे की चर्चा भी शुरू हो गई है, जिसमें सरकार विभागवार अपनी उपलब्धियां और भविष्य की कार्ययोजना पेश कर रही है।

सत्र के दौरान बांके बिहारी कॉरिडोर अध्यादेश विधेयक भी पारित किया गया। अध्यादेश में स्पष्ट किया गया है कि मंदिर के चढ़ावे, दान और सभी चल-अचल संपत्तियों पर मंदिर न्यास का अधिकार होगा।

इसमें मंदिर में स्थापित मूर्तियां, परिसर और प्रसीमा के भीतर देवताओं के लिए दी गई भेंट/उपहार, पूजा-पाठ, सेवा, कर्मकांड, धार्मिक समारोहों के लिए दी गई संपत्ति, नकद या वस्तु रूपी अर्पण, डाक या तार से भेजे गए बैंक ड्राफ्ट और चेक भी शामिल हैं।

साथ ही मंदिर की संपत्तियों में आभूषण, अनुदान, योगदान, हुंडी संग्रह सहित श्री बांके बिहारी जी मंदिर की सभी चल और अचल संपत्तियां सम्मिलित मानी जाएंगी


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