रियल एस्टेट विज्ञापनों में पंजीकरण नंबर और वेबसाइट पता अनिवार्य : छत्तीसगढ़ रेरा

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छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से नया आदेश जारी किया है।

आदेश के अनुसार, अब सभी प्रकार के रियल एस्टेट विज्ञापनों में रेरा पंजीकरण नंबर और रेरा की आधिकारिक वेबसाइट का पता स्पष्ट रूप से प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। ये नियम प्रिंट मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ब्रोशर, पोस्टर, होर्डिंग, पंपलेट और अन्य सभी प्रचार माध्यमों पर लागू होंगे।

रेरा ने स्पष्ट किया है कि पंजीकरण नंबर और वेबसाइट पते का फॉन्ट प्रकार और आकार वही होना चाहिए, जो प्रमोटर के मोबाइल नंबर और पते के लिए उपयोग किया जाता है, ताकि उपभोक्ता इस जानकारी को आसानी से पढ़ और समझ सकें।


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