"प्रशिक्षण के दौरान कैडेटों की विकलांगता बाधा नहीं बन सकती, बीमा कवर प्रदान करें": शीर्ष न्यायालय

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह चाहता है कि रक्षा बलों में "बहादुर कैडेट" हों, जिन्हें प्रशिक्षण के दौरान लगी चोटों से विचलित नहीं होना चाहिए। साथ ही, उसने केंद्र को निर्देश दिया कि वह उन्हें बीमा कवरेज प्रदान करने की संभावना तलाशे। शीर्ष अदालत ने केंद्र से यह भी कहा कि वह दिव्यांग अभ्यर्थियों के उपचार के बाद उन्हें डेस्क जॉब या रक्षा सेवाओं से संबंधित किसी अन्य कार्य में पुनर्वासित करने की योजना पर विचार करे।


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