चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर रह गए लोग मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए अपने आधार कार्ड की एक प्रति जमा कर सकते हैं। यह बात सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग को पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड स्वीकार करने के निर्देश के बाद कही गई है।

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चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर रह गए लोग मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए अपने आधार कार्ड की एक प्रति जमा कर सकते हैं। यह बात सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग को पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड स्वीकार करने के निर्देश के बाद कही गई है।


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