सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के IPS अधिकारी पर जताई नाराजगी

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हत्या से जुड़े एक मामले में दाखिल हलफनामे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के एक आईपीएस अधिकारी पर कड़ी नाराज़गी जताई।

शीर्ष अदालत ने कहा कि अधिकारी को संविधान के प्रति वफादार रहना चाहिए और इस तरह का हलफनामा दाखिल करना उचित नहीं है।

अदालत ने हलफनामा तैयार करने और दाखिल करने के तौर-तरीके पर भी हैरानी जताई। हालांकि सुनवाई के दौरान अधिकारी ने माफी मांगी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देकर मामला बंद कर दिया।


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