ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 लोकसभा में पेश

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भारत सरकार ने डिजिटल दुनिया में बड़ा कदम उठाते हुए संसद में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पेश किया है। यह विधेयक न केवल भारत को क्रिएटिव और इनोवेटिव गेमिंग का वैश्विक केंद्र बनाने में मदद करेगा, बल्कि नागरिकों को ऑनलाइन मनी गेम्स से जुड़े खतरों से भी सुरक्षा प्रदान करेगा।

विधेयक का मुख्य उद्देश्य ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा देना है, वहीं ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाज़ी जैसे हानिकारक खेलों पर सख़्त प्रतिबंध लगाना है।

विधेयक के 8 प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं 1. राष्ट्रीय गेमिंग नियामक प्राधिकरण की स्थापना – सभी ऑनलाइन गेम्स का पंजीयन और निगरानी। 2. ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा – इसे खेलों की मुख्यधारा में शामिल करना। 3. ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाज़ी पर पूर्ण रोक – किसी भी रूप में अनुमति नहीं। 4. सुरक्षित व पारदर्शी लेन-देन की व्यवस्था – मनी गेम्स के लिए सख़्त नियम। 5. नाबालिगों की सुरक्षा – 18 वर्ष से कम आयु वालों के लिए विशेष प्रावधान। 6. डेटा गोपनीयता व साइबर सुरक्षा – खिलाड़ियों की निजी जानकारी की रक्षा। 7. स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन – क्रिएटिव और इनोवेटिव गेमिंग उद्योग को बढ़ावा। 8. दंडात्मक प्रावधान – उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना और सज़ा।


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