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नसबंदी के बाद ही रिहा होंगे कुत्ते, सार्वजनिक स्थलों पर फीडिंग बैन : सुप्रीम कोर्ट
दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजे जाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। शीर्ष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने डबल बेंच के फैसले को निरस्त करते हुए निर्देश दिया कि शेल्टर होम में रखे गए सभी कुत्तों को रिहा किया जाए।
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बिना नसबंदी किए किसी भी कुत्ते को छोड़ा नहीं जाएगा। इसके साथ ही अदालत ने सार्वजनिक स्थानों पर डॉग फीडिंग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हिंसक और बीमार कुत्तों को फिलहाल शेल्टर होम में ही रखा जाएगा।
अदालत ने दिल्ली-एनसीआर के साथ-साथ अन्य राज्यों की सरकारों को भी नोटिस जारी किया है और कुत्तों से संबंधित संभावित कानून पर विचार करने के निर्देश दिए हैं।
इसके अलावा, अदालत ने सरकार को कुत्तों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने का आदेश भी दिया है, ताकि लोगों को समय पर मदद मिल सके।
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