बिहार SIR : सुप्रीम कोर्ट ने वंचित मतदाताओं को दावे प्रस्तुत करने की अनुमति दी

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सर्वोच्च न्यायालय ने भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को निर्देश दिया कि वह चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभ्यास में शामिल न किए गए मतदाताओं को भौतिक रूप से दावा प्रस्तुत करने के अलावा ऑनलाइन माध्यम से भी दावा प्रस्तुत करने की अनुमति दे।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने दावा प्रपत्रों को आधार कार्ड नंबर और एसआईआर में स्वीकार्य 11 दस्तावेजों में से किसी एक के साथ प्रस्तुत करने की अनुमति दी।


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