उपभोक्ता निकाय ने भ्रामक स्लिमिंग विज्ञापनों के लिए वीएलसीसी पर जुर्माना लगाया

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केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने स्लिमिंग उपचारों से संबंधित भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए वीएलसीसी लिमिटेड पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

उपभोक्ता मामलों के विभाग ने एक बयान में कहा कि वीएलसीसी पर यह जुर्माना "यूएस-एफडीए द्वारा अनुमोदित कूलस्कल्प्टिंग प्रक्रिया/मशीन के उपयोग से मोटापा घटाने और स्लिमिंग उपचारों से संबंधित भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए" लगाया गया है। विभाग ने कहा कि वीएलसीसी का मामला एक शिकायत और सौंदर्य क्षेत्र में विज्ञापनों की निगरानी के माध्यम से संज्ञान में आया।


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