एनजीटी को मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में निर्देश देने का अधिकार नहीं : सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कथित पर्यावरण उल्लंघनों के मामलों में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) को मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून (पीएमएलए) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मुकदमा चलाने का निर्देश देने का अधिकार नहीं है।

प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि एनजीटी एक्ट, 2010 के तहत ट्रिब्यूनल को केवल पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण से संबंधित मामलों की सुनवाई का अधिकार है।

पीएमएलए के तहत कार्रवाई का अधिकार केवल विशेष पीएमएलए अदालतों या संवैधानिक अदालतों के पास है। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि एनजीटी का उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मामलों की त्वरित और प्रभावी सुनवाई है, न कि आर्थिक अपराधों पर कार्रवाई करना।


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