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न्यायमूर्ति पंचोली की सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति पर उठे सवाल
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपुल मनुभाई पंचोली के नामों की सिफारिश केंद्र सरकार से शीर्ष अदालत में पदोन्नति के लिए की थी – बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें नियुक्त किया – लेकिन सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व की अब आलोचना हो रही है।
केंद्रीय मंत्री राम मेघवाल ने X पर लिखा, "भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद, (i) श्री न्यायमूर्ति आलोक अराधे, मुख्य न्यायाधीश, बॉम्बे हाई कोर्ट और (ii) श्री न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई पंचोली, मुख्य न्यायाधीश, पटना हाई कोर्ट को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं।"
एनजीओ कैंपेन फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स (सीजेएआर) ने भी न्यायमूर्ति पंचोली की सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति पर न्यायमूर्ति नागरत्ना की असहमति पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि न्यायमूर्ति पंचोली "उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची में 57वें स्थान पर हैं।"
सीजेएआर ने कहा, "यह स्पष्ट नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति पंचोली की सर्वोच्च न्यायालय में सिफारिश क्यों की, क्योंकि न्यायमूर्ति पंचोली न केवल गुजरात से सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाले तीसरे न्यायाधीश हैं (जो गुजरात उच्च न्यायालय के आकार के अनुपात में नहीं है और कई अन्य उच्च न्यायालयों को प्रतिनिधित्व नहीं देता है), बल्कि वे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची में भी 57वें स्थान पर हैं।"
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