अवैध प्रवासियों पर सुप्रीम कोर्ट की सख़्ती

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि क्या वह अवैध प्रवासियों के प्रवेश को रोकने के लिए सीमा पर अमेरिका जैसी दीवार खड़ी करना चाहता है।

जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि अवैध प्रवासियों को विशेषकर बांग्लादेश भेजने के लिए सरकार कौन-सी मानक संचालन प्रक्रियाएँ (SOP) अपनाती है।

शीर्ष अदालत ने इस मामले में गुजरात सरकार को भी पक्षकार बनाने का आदेश दिया है।


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