हिंदू विवाह कानून के तहत पंचायत या समाज का तलाकनामा गैरकानूनी : दिल्ली हाई कोर्ट

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दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हिंदू विवाह को केवल गाँव के लोगों, समाज के गवाहों या आपसी सहमति से तलाकनामा साइन करके खत्म नहीं किया जा सकता।

जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की डिवीजन बेंच ने कहा कि हमें ऐसा कोई कानून या नियम ज्ञात नहीं है, जिसके तहत विधिवत संपन्न हिंदू विवाह को गाँव या समाज के सामने लिखित तलाकनामा बनाकर समाप्त किया जा सके।

अदालत ने यह भी दोहराया कि हिंदू विवाह अधिनियम और भारतीय कानून के तहत तलाक की प्रक्रिया केवल अदालत के आदेश से ही संभव है।


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