धर्मस्थल मंदिर मानहानि केस : बेंगलुरु कोर्ट ने दिया यह आदेश

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बेंगलुरु की 17वीं अतिरिक्त नगर दीवानी एवं सत्र अदालत ने धर्मस्थल मंदिर और धर्माधिकारी डी. वीरेंद्र हेगड़े परिवार को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाई गई अपमानजनक सामग्री हटाने के आदेश दिए।

मानहानि का मुकदमा हेगड़े के भाई डी. हर्षेंद्र कुमार ने दायर किया था।

जांच में अदालत ने आरोपों को निराधार और नुकसानदेह बताया और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को विवादित वीडियो व पोस्ट हटाने के निर्देश दिए।


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