US कोर्ट ने टैरिफ को गैरकानूनी बताया

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने फैसला सुनाया है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए अधिकांश टैरिफ कानून के मुताबिक नहीं है।

अपील कोर्ट ने टैरिफ को अवैध करार दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि डोनाल्ड ट्रंप के ज़्यादातर नए टैरिफ़ अवैध हैं।

अदालत ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की संघीय अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति द्वारा व्यापक टैरिफ़ को उचित ठहराने के लिए आर्थिक आपातकाल की घोषणा 1977 के एक कानून और अमेरिकी संविधान का उल्लंघन करती है।


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