अमेरिकी अदालत ने वैश्विक टैरिफ को 'अवैध' करार दिया

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हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी प्रशासन की व्यापार रणनीति को एक बड़ा झटका देते हुए, अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50% शुल्क सहित वैश्विक टैरिफ अवैध रूप से लागू किए गए थे।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि संघीय सर्किट के लिए अमेरिकी अपील न्यायालय - जो भारत के उच्च न्यायालय के समकक्ष है - ने फैसला सुनाया कि ट्रंप ने 1970 के दशक के आपातकालीन कानून का हवाला देकर व्यापक टैरिफ व्यवस्था लागू करके अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है। अदालत ने कहा कि ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय के एक पूर्व फैसले को बरकरार रखा था।

लेकिन यह फैसला तुरंत प्रभावी नहीं होगा,अमेरिकी राष्ट्रपति के पास इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए पर्याप्त समय होगा।


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