सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा तेलंगाना का डोमिसाइल नियम

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सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार के डोमिसाइल नियम को सही ठहराते हुए बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य कोटे से मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में वही छात्र दाखिला पा सकेंगे, जिन्होंने तेलंगाना में कक्षा 12 तक की पढ़ाई के दौरान कम से कम अंतिम चार साल वहीं अध्ययन किया हो।

हालांकि, इस मामले में विस्तृत जजमेंट आना अभी बाकी है।

मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील स्वीकार करते हुए तेलंगाना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन रूल्स, 2017 (जिसमें 2024 में संशोधन किया गया था) को संवैधानिक मानते हुए मंजूरी दे दी।


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