संभल मस्जिद विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति आदेश दो हफ्ते बढ़ाया

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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के संभल मस्जिद विवाद में यथास्थिति बनाए रखने के अपने आदेश की अवधि दो हफ्ते के लिए बढ़ा दी।

न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक राधे की पीठ ने कहा कि जामा मस्जिद संभल प्रबंधन समिति की ओर से दो अपीलें दायर की गई थीं पहली इसके सचिव और दूसरी उपाध्यक्ष द्वारा।

शीर्ष अदालत ने अपनी रजिस्ट्री को मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इस दौरान हिंदू पक्षकारों की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने यथास्थिति बढ़ाने का विरोध किया।

वहीं, मस्जिद प्रबंधन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने रिपोर्ट आने तक अवधि बढ़ाने का आग्रह किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।


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