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"बिना अनुमति अनिश्चितकालीन प्रदर्शन संभव नहीं" : बॉम्बे हाईकोर्ट
मराठा आरक्षण की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सोमवार को विशेष सुनवाई हुई। कोर्ट ने आंदोलन के नेता मनोज जरांगे को सख्त निर्देश दिए कि बिना प्रशासनिक अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चितकालीन धरना या प्रदर्शन नहीं किया जा सकता।
गणेशोत्सव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कोर्ट ने कहा कि मुंबई की यातायात व्यवस्था को बाधित करने वाले किसी भी प्रदर्शन को अनुमति नहीं दी जाएगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से पूछा कि प्रदर्शन के बीच स्कूल-कॉलेजों की स्थिति क्या है।
इस पर सरकार ने बताया कि कल से स्कूल फिर से खुलेंगे। सुनवाई में यह भी उल्लेख किया गया कि ट्रैफिक जाम के कारण एक दिव्यांग महिला को 5 घंटे फंसे रहना पड़ा।
वहीं, वकील गुणरत्न सदावर्ते ने दलील दी कि इस मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है और आरोप लगाया कि शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) व एनसीपी (शरद पवार गुट) के नेता आंदोलनकारियों को ट्रकों के जरिए खाना-पानी मुहैया करा रहे हैं।
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