शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य : सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करना अब सभी नए शिक्षकों और पहले से कार्यरत उन शिक्षकों के लिए अनिवार्य होगा, जो प्रमोशन चाहते हैं।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नई नियुक्ति या पदोन्नति पाने के लिए टीईटी पास किए बिना किसी भी शिक्षक का दावा मान्य नहीं होगा।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि जिन शिक्षकों की सेवा निवृत्ति में पाँच साल से कम समय बचा है, उन्हें टीईटी पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

ऐसे शिक्षक रिटायरमेंट तक अपनी नौकरी पर बने रह सकते हैं। हालांकि, यदि वे प्रमोशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी टीईटी पास करना अनिवार्य होगा।


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