2020 के दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम और 7 अन्य को जमानत नहीं

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम और पाँच अन्य को ज़मानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शैलिंदर कौर की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, "सभी अपीलें खारिज की जाती हैं।" खालिद और इमाम के अलावा, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी और गुलफिशा फातिमा की ज़मानत याचिकाएँ भी खारिज कर दी गईं।

अधिकांश अभियुक्तों ने मुकदमे में देरी के कारण जेल में लंबे समय तक रहने के आधार पर उच्च न्यायालय से ज़मानत मांगी थी। न्यायालय ने दिल्ली पुलिस और विभिन्न अभियुक्तों की दलीलें सुनने के बाद 9 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।


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