गोविंद पानसरे के परिजनों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब

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सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है जिसमें कहा गया था कि 2015 में तर्कवादी गोविंद पानसरे की हत्या के मामले की जांच की आगे निगरानी आवश्यक नहीं है।

न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने पानसरे की बेटी और बहू द्वारा हाईकोर्ट के 2 जनवरी के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।


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