छत्तीसगढ़ में मंत्रियों की संख्या पर हाईकोर्ट ने फैसला टाला

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छत्तीसगढ़ में 14 मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका पर  हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कांग्रेस कार्यकर्ता वासुदेव चक्रवर्ती ने याचिका में दावा किया कि संविधान के अनुच्छेद 164(1ए) के तहत 90 सीटों वाली विधानसभा में अधिकतम 13 मंत्री ही हो सकते हैं, लेकिन मौजूदा सरकार में 14 मंत्रियों की नियुक्ति असंवैधानिक है।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की खंडपीठ ने मामले को गंभीर मानते हुए याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट में लंबित एक समान मामले का अध्ययन करने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया।

अगली सुनवाई इसके बाद होगी। याचिका में सामान्य प्रशासन विभाग, मुख्यमंत्री और सभी 14 मंत्रियों को पक्षकार बनाया गया है।


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