विधेयकों की विधायी क्षमता राज्यपाल नहीं जांच सकते: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए विधेयकों पर निर्णय लेने की समय-सीमा तय करने से जुड़े मामले की सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार ने दलील दी कि राज्यपाल विधेयकों की विधायी क्षमता की जांच नहीं कर सकते।

राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि आजादी के बाद से शायद ही कोई ऐसा उदाहरण सामने आया हो, जब राष्ट्रपति ने संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को केवल जनता की इच्छा के आधार पर रोका हो।


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