GST में अब 5% और 18% स्लैब ही होंगे

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जीएसटी काउंसिल की शुरू हुई मीटिंग में एक बड़ी सहमति बन गई है। जीएसटी परिषद ने 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की स्लैब को हटाते हुए 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के टैक्स स्लैब को मंजूरी दे दी है।

12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत स्लैब को खत्म कर दिया गया है। नए दोनों स्लैब अब 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होंगे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीटिंग केb बाद जानकारी देते हुए बताया कि जीएसटी में यह सुधार आम लोगों की जिंदगी को आसान बनाने और राहत दिलाने के लिए किया गया है।


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