मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश

feature-top

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अम्बेडकर नगर, कन्नौज, जालौन और सहारनपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण संबंधी शासनादेशों को रद्द करने के खिलाफ राज्य सरकार की विशेष अपील पर  अहम आदेश सुनाया।

न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद राज्य सरकार को एक सप्ताह के भीतर यह वचन (अंडरटेकिंग) दाखिल करने का निर्देश दिया कि वह आरक्षण अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का पूरी तरह पालन करेगी।

कोर्ट ने मौजूदा काउंसलिंग प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी, लेकिन स्पष्ट किया कि प्रवेश (दाखिले) अपील पर आने वाले अंतिम निर्णय पर निर्भर रहेंगे। अपील की अगली सुनवाई 6 अक्तूबर को तय की गई है।


feature-top