सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के अधिकारी को गिरफ्तारी से पहले जमानत दी

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सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के एक भ्रष्टाचार मामले में पंजाब सरकार के एक कर्मचारी को अग्रिम ज़मानत दे दी है और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा उसकी याचिका पर किए गए व्यवहार की कड़ी निंदा की है।

पंजाब सरकार के एक अधिकारी गुरसेवक सिंह ने 2021 में अपने खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में अग्रिम ज़मानत के लिए 2025 में उच्च न्यायालय का रुख किया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय ने रिश्वत की राशि प्राप्त करने के मामले में सह-आरोपी को जमानत दे दी, लेकिन सिंह को राहत देने से इनकार कर दिया और इसके बजाय डीजीपी पंजाब से पूछा कि आरोपी की गिरफ्तारी में चार साल की देरी के अलावा आरोपपत्र क्यों नहीं दायर किया गया।


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