फिजियोथेरेपिस्ट अब नाम के आगे ‘डॉ.’ नहीं लिख पाएंगे : केंद्रीय स्वास्थ्य महानिदेशालय

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केंद्रीय स्वास्थ्य महानिदेशालय (DGHS) ने फिजियोथेरेपिस्ट को लेकर अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए आदेश के तहत अब फिजियोथेरेपिस्ट अपने नाम के आगे ‘डॉक्टर (Dr.)’ नहीं लिख सकेंगे।

महानिदेशालय ने भारतीय चिकित्सा संघ (IMA) को भेजे पत्र में स्पष्ट किया है कि फिजियोथेरेपिस्ट मेडिकल डॉक्टर नहीं हैं, इसलिए उन्हें यह उपाधि प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

आदेश में कहा गया है कि भारतीय चिकित्सा डिग्री अधिनियम 1916 के अनुसार बिना मान्यता प्राप्त मेडिकल डिग्री के ‘डॉक्टर’ की उपाधि का इस्तेमाल अवैध है। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

डीजीएचएस ने यह भी निर्देश दिया है कि फिजियोथेरेपी की नई पाठ्यक्रम पुस्तिका से ‘डॉ.’ शब्द को तुरंत हटाया जाए। इसके स्थान पर कोई ऐसी सम्मानजनक और स्पष्ट उपाधि दी जा सकती है, जिससे मरीजों या आम जनता को भ्रम न हो।


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