वर्दी पहनने के बाद जाति और धर्म से ऊपर उठकर काम करें : सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के अकोला में मई 2023 में हुए सांप्रदायिक दंगों की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का आदेश दिया है। इस एसआईटी में हिंदू और मुस्लिम—दोनों समुदायों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल होंगे।

कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस की पक्षपातपूर्ण जांच पर कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि पुलिस की वर्दी जाति और धर्म से ऊपर है। पुलिस का कर्तव्य है कि वह बिना किसी भेदभाव के कानून के मुताबिक निष्पक्ष जांच करे।

यह आदेश 17 वर्षीय मोहम्मद अफजल मोहम्मद शरीफ की याचिका पर आया है। अफजल ने आरोप लगाया था कि दंगों में हमले का शिकार होने के बावजूद पुलिस ने निष्क्रियता बरती।


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