मध्यप्रदेश : हाईकोर्ट ने क्रिमिनल कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग पर लगाई रोक

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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम अंतरिम आदेश में प्रदेश की सभी क्रिमिनल कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी है।

कोर्ट ने इस संबंध में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्रार आईटी, यूट्यूब और मेटा के शिकायत अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ ने दिया। मामला लाइव स्ट्रीमिंग के वीडियो के दुरुपयोग को लेकर दायर जनहित याचिका से जुड़ा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी।


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