बंगाल में कुर्मी आंदोलन असंवैधानिक और अवैध : उच्च न्यायालय

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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कुर्मी समुदाय द्वारा 20 सितंबर को रेल और सड़क जाम करने की योजना को असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया है। यह आंदोलन अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने की समुदाय की मांग पर ज़ोर देने के लिए बुलाया गया था।

न्यायालय का यह फैसला पुरुलिया चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री द्वारा दायर एक याचिका पर आया है, जिसमें प्रस्तावित नाकेबंदी को चुनौती दी गई थी।

फैसले के बाद, पुरुलिया के ज़िला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने नागरिकों से विरोध प्रदर्शन में शामिल न होने की अपील की और आदेश का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि व्यवधान रोकने के लिए पूरी तैयारी की गई है।


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