प्लेन क्रैश मामला : SC ने केंद्र सरकार, DGCA और इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से मांगा जवाब

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12 जून को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आई प्रारंभिक रिपोर्ट पर नाराजगी जताई है और DGCA, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

बता दें कि इस मामले में आई प्रारंभिक रिपोर्ट में पायलट को हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसी टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है।


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