दिल्ली HC ने अभिनेता अक्किनेनी नागार्जुन को व्यक्तित्व अधिकार संरक्षण प्रदान किया

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने तेलुगु अभिनेता अक्किनेनी नागार्जुन को व्यक्तित्व और प्रचार अधिकार संरक्षण प्रदान किया। प्रचार का अधिकार, जिसे आमतौर पर व्यक्तित्व अधिकार के रूप में जाना जाता है, किसी की छवि, नाम या समानता की रक्षा, नियंत्रण और उससे लाभ प्राप्त करने का अधिकार है। 

न्यायमूर्ति तेजस करिया के समक्ष सुनवाई के लिए आई याचिका पर न्यायालय ने कहा कि वह आदेश पारित करेगा। न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा, "जब आप यूआरएल की पहचान कर सकते हैं, तो सबसे अच्छा यही होगा कि उन्हें हटाने का निर्देश दिया जाए... हम आदेश पारित करेंगे।"

न्यायालय ने कहा कि वह उचित आदेश जारी करेगा और मामले की अगली सुनवाई 23 जनवरी को निर्धारित की।


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