ज़मीन के बदले नौकरी मामला: सीबीआई ने लालू की एफआईआर रद्द करने की याचिका का विरोध किया

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सीबीआई ने दिल्ली उच्च न्यायालय में लालू प्रसाद यादव द्वारा ज़मीन के बदले नौकरी घोटाले में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की याचिका का विरोध किया है। सीबीआई ने देरी और वैकल्पिक कानूनी उपायों की उपलब्धता का हवाला देते हुए यह दलील दी है। सीबीआई का तर्क है कि यादव को पहले सत्र न्यायालय जाना चाहिए था और याचिका समय सीमा के बाद दायर की गई थी।


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