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कलकत्ता हाई कोर्ट ने बीरभूम परिवारों के निर्वासन को रद्द किया
कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की सोनाली बीबी और स्वीटी बीवी तथा उनके परिवारों को अवैध प्रवासी घोषित कर केंद्र द्वारा उन्हें बांग्लादेश भेजने के फैसले को रद्द कर दिया। अदालत ने केंद्र को निर्देश दिया कि बांग्लादेश भेजे गए इन छह नागरिकों को एक महीने के भीतर भारत वापस लाया जाए।
हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की अपील, जिसमें अस्थायी रोक लगाने का अनुरोध किया गया था, को भी खारिज कर दिया। जुलाई में निर्वासन के बाद बीरभूम के मुरारई क्षेत्र में दोनों परिवारों से मुलाकात की गई थी और सीमा पर भारतीय हिस्से में उनके हालात पर रिपोर्ट तैयार की गई थी।
न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति आर. के. मित्रा की खंडपीठ ने भोदू शेख की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दो आदेश जारी किए।
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