TET को लेकर तमिलनाडु सरकार ने दाखिल की पुनर्विचार याचिका

feature-top

तमिलनाडु सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। राज्य ने 1 सितंबर को दिए गए उस फैसले पर सवाल उठाया है, जिसमें कहा गया था कि जिन शिक्षकों की सेवा अवधि पाँच साल से अधिक शेष है, उन्हें दो वर्ष के भीतर TET उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

राज्य सरकार का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह शर्त गलत तरीके से उन शिक्षकों पर भी लागू कर दी है, जिन्हें वर्ष 2010 से पहले नियुक्त किया गया था। सरकार ने दलील दी कि आरटीई अधिनियम की धारा 23(1) केवल भविष्य की नियुक्तियों पर लागू होती है, जबकि धारा 23(2) प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी की स्थिति में केंद्र सरकार को अस्थायी छूट देने का अधिकार देती है।

सरकार का कहना है कि पाँच वर्ष में योग्यता हासिल करने की शर्त केवल उन्हीं शिक्षकों पर लागू होनी चाहिए जिन्हें छूट की अवधि के दौरान नियुक्त किया गया था, न कि उन पर जो 2010 से पहले ही वैध रूप से नियुक्त किए जा चुके हैं।


feature-top