उच्चतम न्यायालय ने डीएमके नेता वी सेंथिल बालाजी की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें उन्होंने अदालत के पूर्व आदेश के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था कि क्या कथित नौकरी के बदले नोट घोटाले में मुकदमा लंबित रहने के दौरान उन्हें फिर से मंत्री नियुक्त किया जा सकता है।

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उच्चतम न्यायालय ने डीएमके नेता वी सेंथिल बालाजी की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें उन्होंने अदालत के पूर्व आदेश के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था कि क्या कथित नौकरी के बदले नोट घोटाले में मुकदमा लंबित रहने के दौरान उन्हें फिर से मंत्री नियुक्त किया जा सकता है।


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