उच्चतम न्यायालय ने नागा उग्रवादी संगठन एनएससीएन-आईएम के स्वयंभू कैबिनेट मंत्री अलेमला जमीर को आतंकवाद के वित्तपोषण के कथित मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि वह इस समय ज़मानत देने के पक्ष में नहीं है क्योंकि मुकदमा अभी चल रहा है।

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उच्चतम न्यायालय ने नागा उग्रवादी संगठन एनएससीएन-आईएम के स्वयंभू कैबिनेट मंत्री अलेमला जमीर को आतंकवाद के वित्तपोषण के कथित मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि वह इस समय ज़मानत देने के पक्ष में नहीं है क्योंकि मुकदमा अभी चल रहा है।


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