हिरासत में मौत मामला : सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और मध्यप्रदेश सरकार से मांगा स्पष्टीकरण

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सुप्रीम कोर्ट ने 24 वर्षीय युवक की कथित हिरासत में मौत के मामले में शामिल दो पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी में देरी को लेकर सीबीआई और मध्यप्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है।

जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने यह टिप्पणी तब की जब सीबीआई ने अदालत को बताया कि दोनों फरार अधिकारियों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि 15 मई को दिए गए आदेश के बावजूद आरोपित पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, और राज्य सरकार तब हरकत में आई जब अवमानना याचिका दाखिल की गई तथा अदालत ने इस पर सख्त टिप्पणियां कीं। अदालत ने सीबीआई और राज्य सरकार दोनों से इस देरी पर स्पष्ट स्पष्टीकरण मांगा है।


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