छत्तीसगढ़ सरकार धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून लागू करने की तैयारी में है। धर्म परिवर्तन से संबंधित ड्राफ्ट अब लगभग अंतिम चरण में पहुँच चुका है, जिसे आगामी शीतकालीन सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा।

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छत्तीसगढ़ सरकार धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून लागू करने की तैयारी में है। धर्म परिवर्तन से संबंधित ड्राफ्ट अब लगभग अंतिम चरण में पहुँच चुका है, जिसे आगामी शीतकालीन सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा।

ड्राफ्ट के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करने या कराने से 60 दिन पहले प्रशासन को सूचित करना अनिवार्य होगा। जबरन या बहलाकर धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है।

साथ ही बिना अनुमति धर्म परिवर्तन कर की गई शादी को अवैध माना जाएगा, और धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा।


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