हाईकोर्ट ने चैतन्य बघेल की याचिका की खारिज

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ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली चैतन्य बघेल की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में यह निर्णय लिया गया है।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद 24 सिंतबर को फैसला सुरक्षित रखा गया था. याचिका में ईडी की कार्रवाई को असंवैधानिक और नियम विरुद्ध बताया गया था।


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