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उत्तराखंड नागरिक संहिता नियमों में ढील देगा
उत्तराखंड सरकार ने उच्च न्यायालय में 78 पृष्ठों का एक हलफनामा दायर कर कहा है कि समान नागरिक संहिता के नियमों के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया जा रहा है।
महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर द्वारा मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत हलफनामे में कहा गया है कि ये संशोधन रजिस्ट्रार कार्यालय के नियम 380 से संबंधित हैं, जिसमें उन शर्तों को सूचीबद्ध किया गया है जिनके तहत लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण नहीं किया जा सकता है।
इनमें वे स्थितियाँ शामिल हैं जहाँ युगल निषिद्ध स्तर के संबंध में आता है, यदि एक या दोनों पहले से ही विवाहित हैं या किसी अन्य सहवास संबंध में रह रहे हैं, या यदि युगल में से एक नाबालिग है।
हलफनामे में कहा गया है कि प्रस्तावित परिवर्तन सहवास संबंधों के पंजीकरण और समाप्ति की प्रक्रिया में सुधार, पुलिस के साथ जानकारी साझा करने में अधिक स्पष्टता और अस्वीकृत आवेदनों के लिए अपील की अवधि बढ़ाने पर केंद्रित हैं।
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